वैभव सूर्यवंशी का लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक, महज 29 गेंदों में 94 रन ठोक दिए
यल के दौरान 62 आरोपितों का निधन हो चुका है। सीबीआई के वकील रविशंकर ने इस मामले में कुल 616 गवाहों का बयान दर्ज कराया है। मामले में सीबीआई ने कुल 192 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
रांची (झारखंड)। चारा घोटाला से जुड़े एक और बड़े मामले आरसी 48 ए/96 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में अदालत ने फैसले की तिथि 28 अगस्त निर्धारित की है।
यह मामला डोरंडा कोषागार से वर्ष 1990 से 1995 की अवधि में फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर लगभग 36 करोड़ की सरकारी राशि की अवैध तरीके से निकासी किए जाने से संबंधित है। इस मामले में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता एवं पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी सहित 125 आरोपइथ फिलहाल ट्रायल फेस कर रहे हैं।
यल के दौरान 62 आरोपितों का निधन हो चुका है। सीबीआई के वकील रविशंकर ने इस मामले में कुल 616 गवाहों का बयान दर्ज कराया है। मामले में सीबीआई ने कुल 192 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया था।